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स्थायी आदेश सं. 10 /2013

सीमा शुल्क आयुक्त (आयात) का कार्यालय
जवाहर लाल नेहरू कस्टम हाऊस, शेवा,
रायगढ़, महाराष्ट्र: TAL- URAN, जिला 400 707

F.No. एस / 26-विविध-719/2012 दिनांक: 21.06.2013
स्थायी आदेश सं। 10/2013

1. अनेक उदाहरण घोषित माल, ईंट, मिट्टी कचरे के बजाय नोटिस, जिसमें स्क्रैप जैसी वस्तुओं के आयातकों, इनगॉट्स और अन्य उत्पादों माल की परीक्षा के समय में अपने विदेशी आपूर्तिकर्ता .Often द्वारा धोखा दिया गया है के लिए आए हैं, और इस तरह इसी तरह की वस्तुओं कंटेनर में पाए जाते हैं।
2. इन गलत घोषणा के मामलों रहे हैं के रूप में, खेप के रूप में गलत घोषणा सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 111 (घ), 111 (i) और 111 (एम) के तहत माल जब्ती के लिए उत्तरदायी प्रदान की गई है adjudicated किया जाना आवश्यक है , 1962।
3. हालांकि, मूल्य मूल खेप के लिए घोषित की तुलना में जब कंटेनर में पाया कबाड़ माल के मूल्य नगण्य महत्व का है, आयातक अक्सर कंटेनर छोड़ दिया के रूप में वे खेप समाशोधन में कोई दिलचस्पी नहीं है। ऐसे मामलों में अभिरक्षक अनापत्ति कार्गो बंद निपटाने और कंटेनर को रिहा करने के लिए विभाग दृष्टिकोण। ऐसे मामलों में एनओसी केवल अधिनिर्णय के बाद दी जा सकती है।
4. अधिनिर्णय के उद्देश्य वस्तुओं के मूल्य और CTH के लिए आवश्यक है। इसलिए यह किया गया है फैसला किया है कि
(एक) उचित मूल्य और ऐसे मामलों में CTH स्पष्ट डीसी (डॉक्स) ने सुझाव दिया जाएगा और डीसी (निपटान) के पास भेज
(ख)। डीसी (निपटान) CTH डीसी ने सुझाव दिया अनुसार संबंधित समूह के लिए फ़ाइल अग्रेषित करेंगे (डॉक्स)
(सी)। चिंतित मूल्यांकन करना समूह तो अधिनिर्णय के लिए फ़ाइल पर कार्रवाई करेंगे।

SEEMA जेरे बिषट
सीमा शुल्क आयुक्त (आयात)

कॉपी करने के लिए: -
1. सीमा शुल्क, JNCH, के चीफ कमिश्नर मुंबई-द्वितीय
2. सीमा शुल्क आयुक्त (निर्यात), JNCH, मुंबई द्वितीय
3. सीमा शुल्क, JNCH, मुंबई द्वितीय के सभी Addl./Joint आयुक्तों
4. सभी उप / सहायक। सीमा शुल्क, JNCH, मुंबई द्वितीय के आयुक्तों
5. JNCH की वेबसाइट

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